Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana: मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने Mukhyamanti Ayushman Bal Sambal Yojana की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस पहल का मकसद दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मदद पहुंचाना है। यह योजना पूरे राजस्थान में लागू है।

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दुर्लभ बीमारी से प्रभावित बच्चे का मतलब है 18 वर्ष से कम उम्र का वह व्यक्ति, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में बताए गए किसी भी स्थिति से ग्रसित है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित राजस्थान के बच्चों को सही इलाज, देखभाल और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए राज्य सरकार से वित्तीय मदद की गारंटी देना। इन बच्चों और उनके परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी।

Mukhyamanti Ayushman Bal Sambal Yojana की योग्यता

इस संदर्भ में, आवेदक की उम्र, चाहे वह लड़का हो या लड़की, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। व्यक्ति को या तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या उसके पास कम से कम तीन वर्षों तक राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस योजना के तहत, ऐसे आवेदक किसी योग्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता के लिए योग्य होंगे।

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योजना में बताए गए अनुदान या वित्तीय सहायता के अलावा, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चा या लड़की भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभ पाने के लिए योग्य होंगे। दुर्लभ बीमारी से प्रभावित बच्चे या लड़की के माता-पिता या अभिभावकों पर आय सीमा नहीं होगी। यदि बच्चा बीमारी से स्थायी रूप से ठीक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वित्तीय सहायता को रद्द किया जा सकता है।

Ayushman Bal Sambal Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया

अभिभावक ई-मित्र के जन आधार नंबर या बायोमेट्रिक ओटीपी का उपयोग करके अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदक और बच्चे से जुड़ी सामान्य या पारिवारिक जानकारी आधार और जन आधार पोर्टल से प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना और वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अभ्यर्थी को दी जाने वाली अनुदान या वित्तीय सहायता अभिभावक के जन आधार के तहत पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

Mukhyamanti Ayushman Bal Sambal Yojana की जांच

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां से देखें

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